अब रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी महज 45 पैसे के प्रीमियम पर ₹10 लाख तक का यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलेगा। 27 अक्टूबर 2026 से देशभर के आरक्षण काउंटरों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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Bhopal News: अब रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी महज 45 पैसे के प्रीमियम पर ₹10 लाख तक का यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलेगा। 27 अक्टूबर 2026 से देशभर के आरक्षण काउंटरों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक यह सुविधा मुख्य रूप से IRCTC से ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलती थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा का विकल्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। भोपाल रेल मंडल के आरक्षण काउंटरों पर भी यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक रहेगा।
जून 2023 में ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली लागू करने और हादसों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी सामने आए। इनमें स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज की व्यवस्था, रेलवे पटरियों के आसपास जाली लगाने और आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को बीमा का विकल्प नहीं मिलने जैसे विषय शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में यात्री रेलवे काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदते हैं। ऐसे यात्रियों को भी बीमा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2026 से काउंटर पर आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों को बीमा का विकल्प देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी।
भोपाल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से टिकट बनवाते समय सही मोबाइल नंबर दर्ज कराने और डिजिटल भुगतान करने की अपील की है।
रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार ट्रेन के पटरी से उतरने, ट्रेनों की टक्कर, आतंकी हमले या अन्य कवर की गई अप्रिय घटनाओं में यात्री की मौत, अंग खोने या गंभीर चोट लगने पर बीमा क्लेम किया जा सकता है। मृत्यु या पूरी तरह विकलांगता की स्थिति में अधिकतम ₹10 लाख तक का कवर मिल सकता है। चोट लगने पर मिलने वाली राशि नुकसान की प्रकृति और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार तय होती है।
हालांकि, खुदकुशी की कोशिश, जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी कुछ परिस्थितियों में बीमा कवर नहीं मिलता। यात्रियों को पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
यह बीमा फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और चेयर कार सहित विभिन्न श्रेणियों के कंफर्म और RAC आरक्षित टिकटों पर उपलब्ध है। बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों को इस योजना के तहत बीमा नहीं मिलता। ऐसे यात्रियों को दुर्घटना की स्थिति में लागू सरकारी मुआवजा नियमों के तहत सहायता मिल सकती है।
बच्चों के हाफ टिकट पर वैकल्पिक यात्रा बीमा का लाभ नहीं मिलने की जानकारी भी दी गई है। बीमा लेने से पहले संबंधित पॉलिसी की पात्रता और शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।
रेल दुर्घटना के बाद बीमा क्लेम के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना होता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के चार महीने के भीतर बीमा कंपनी के पास दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। घायल यात्री, नॉमिनी या पात्र उत्तराधिकारी संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। क्लेम की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी बीमा कंपनी से प्राप्त की जा सकती है।
रेलवे ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना सितंबर 2016 में शुरू की थी। शुरुआत में प्रति यात्री प्रीमियम 92 पैसे था, जिसका भुगतान सरकार करती थी। अगस्त 2018 में प्रीमियम घटाकर 42 पैसे किया गया और बाद में इसे 35 पैसे कर दिया गया। अब प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री बताया गया है, जिसका भुगतान बीमा चुनने वाले यात्री को करना होता है।
27 अक्टूबर से होने वाले बदलाव के बाद आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा चुनने का विकल्प मिलेगा। इससे ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करने वाले आरक्षित यात्रियों को भी दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा लेने का अवसर मिलेगा।
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