नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सामने आया है। परिवहन मंत्रालय के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
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New Delhi: नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सामने आया है। परिवहन मंत्रालय के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा टेस्ट से पहले कम से कम 30 मिनट का सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल देखना भी जरूरी करने की बात कही गई है।
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कई बदलाव प्रस्तावित किए हैं। हालांकि, ये अभी ड्राफ्ट नियम हैं। अंतिम फैसला जनता और विशेषज्ञों से मिले सुझावों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।
नए ड्राफ्ट में ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ ही, आवेदकों को टेस्ट से पहले कम से कम 30 मिनट का सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल देखना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य वाहन चलाने के दौरान सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
प्रस्ताव के अनुसार, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पर फॉर्म 7 के तहत मजबूत और वाटरप्रूफ PVC कार्ड जारी करने की व्यवस्था होगी।
पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, संबंधित सेवा के लिए लागू शर्तों के अधीन।
अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता या दूसरी जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करता है, तो प्रस्तावित नियमों के अनुसार RTO अधिकारी को 15 दिन के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना होगा।
यदि आवेदन खारिज किया जाता है, तो अधिकारी को अस्वीकृति का स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताना होगा। इससे आवेदकों को आवेदन की स्थिति और अस्वीकार किए जाने की वजह जानने में मदद मिल सकती है।
सरकार ने आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की फीस माफ करने का प्रस्ताव भी रखा है।
इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और लोगों के लिए लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। यह सुविधा प्रस्तावित नियमों के अंतिम रूप लेने के बाद ही लागू हो सकेगी।
परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों के ड्राफ्ट पर आम लोगों और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद ही नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
ध्यान दें: फिलहाल ये प्रस्तावित बदलाव हैं, लागू नियम नहीं। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अपडेट कराने से पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें।

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